

अहमद खान नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि स्मृति ने अपनी डिग्रियों के बारे में इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी। जून, 2015 को अहमद खान ने स्मृति के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
खान के वकील के मुताबिक, स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में डीयू से B.A. पास करने की बात बताई थी। जबकि 2011 के राज्यसभा इलेक्शन में डीयू से बीकॉम पास करने की जानकारी दी थी।