नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय, फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुई दायर की गई है जिसमें कहा गया था कि फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ की रिलीज से पहले तीन सदस्यों वाली समिति इस फिल्म की समीक्षा करेगी। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ निर्माता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। शीर्ष न्यायालय के चीफ़ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस एनवी रामना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 3 फरवरी को फैसला सुनाएगी।।
फिल्म के निर्माता की तरु से नियुक्त सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी का कहना है कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ‘जॉली एलएलबी-2’ को यू/ए प्रमाण पत्र दे चुकी है। इसलिए इसकी समीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं बनता।
फिल्म के बारे में बताया गया कि इसमें लीगल और ज्यूडिशियल सिस्टम की छवि से छेड़छाड़ की गई है। इस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म की समीक्षा कराने के आदेश दिए थे।
फिल्म 10 फरवरी को सिनेमा घरों में पर्दे पर उतरेगी। यह फिल्म जॉली एल एल बी सिरीज की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी का पिछली फिल्म से कोई नाता नहीं है।