
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर गृह मंत्रालय ने अपने नोटिस की जानकारी साझा करने से मना कर दिया है। एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से राहुल की नागरिकता मामले में जानकारी मांगी थी।
इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) और (जे) के तहत मांगी गई जानकारी का कोई खुलासा नहीं किया जा सकता। इस तरह की जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने अप्रैल में राहुल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। जिसमें उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने की शिकायत पर एक पखवाड़े के भीतर ‘तथ्यात्मक स्थिति’ को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।
एक आरटीआई आवेदन में, मंत्रालय को गांधी को नोटिस की एक प्रति और उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था।
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सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा था कि राहुल यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड बैकॉप्स लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक और सचिव पद पर रहे हैं।
कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 नागरिकता ब्रिटिश बताई गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त कंपनी के 17 फरवरी, 2009 में बंद होने पर भी नागरिकता ब्रिटिश बताई गई थी।