इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट पंहुचा EVM का मामला, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग
गौरव मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( EVM) का मामला पहुंचा। ऐसे में एक बार फिर देश में चुनावों को बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के जरिए कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। ये याचिका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान जिसमें ईवीएम के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है के संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। इस याचिका को वकील एमएल शर्मा ने दायर किया है।

सीजेआई एन वी रमना ने कहा क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है? शर्मा ने कहा है की बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हम कानून के लिहाज से बात कर रहे है। उनकी यह मांग है की विधानसभा चुनाव से पहले सुनवाई हो जानी चाहिए इस पर CJI सीजेआई ने कहा वह देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती भी दी है। जिसमे बैलेट पेपर की जगह EVM ईवीएम मशीन से वोट कराये जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के आधार पर इस प्रावधान को अभी संसद में मंजूरी नहीं मिली है। उनका कहना है ईवीएम मशीन के जरिये अभी तक कराये गए सारे चुनाव अवैध है और सभी जगह बैलेट के जरिये फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। इस पर CJI ने कहा की वो देखेंगे।