
यदि आप भी उनलोगों में से एक हैं जो भारत में डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी को सरकारी से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खबर है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता मिलने की उम्मीद अब खत्म ही हो गई है। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 (Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019) के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी।
ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी जद में वे सभी लोग आएंगे जो क्रिप्टोकरेंसी तैयार करेगा, उसे बेचेगा, क्रिप्टोकरेंगी रखेगा, किसी को भेजेगा या क्रिप्टोकरेंसी में किसी प्रकार की डील करेगा। इन सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल होगी।
क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 से तमाम क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को झटरा लगा है जो क्रिप्टोकरेंसी को लेकर काम कर रही हैं।
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बता दें कि इस बिल को ड्राफ्ट करने वाले पैनल के अध्यक्ष इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्र कर रहे हैं। इस पैनल में सेबी भी शामिल है। पैनल के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी में डीलिंग गैर-जमानती माना जाएगा, हालांकि इस पैनल ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का सुझाव भी दिया है।