
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर सकता है।