यूपी सरकार ने हत्या के दोषी की जल्द रिहाई की याचिका खारिज की, कहा ये
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली सेंट्रल जेल में बंद हत्या के दोषी और गैंगस्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू (60) की समय से पहले रिहाई की मांग वाली दया याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सरकार ने एक पत्र के जरिए राज्य कारागार विभाग को इस फैसले की जानकारी दी।
2008 में, कानपुर की एक अदालत ने लखनऊ के रहने वाले श्रीवास्तव और उनके दो सहयोगियों, कमल किशोर सैनी और मंजीत सिंह मांगे को 1993 में सहायक कस्टम कलेक्टर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो 24 मार्च 1993 को इलाहाबाद में हुई थी। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
सरकार के पत्र के अनुसार, श्रीवास्तव ने 10 फरवरी, 2022 तक 26 वर्ष, नौ महीने और 20 दिन जेल में बिताए हैं और छूट के साथ उनकी सजा कुल 31 वर्ष, तीन महीने और तीन दिन है। इसमें कहा गया है कि लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त, जिन्होंने श्रीवास्तव की रिहाई के खिलाफ सिफारिश की थी, दया याचिका समिति ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।