UGC ने दिया सख्त निर्देश, अब विश्वविद्यालयों में लगेगी जंक फूड पर पाबंदी

नई दिल्ली| देश में शिक्षण संस्थानों में चल रहे जंक फूड के कल्चर पर UGC की निगाह अब टेढ़ी हो गयी है। छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की चुनौती को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालय और कालेज परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को यथावत जारी रखने का फैसला लिया है।

 UGC ने दिया सख्त निर्देश, अब विश्वविद्यालयों में लगेगी जंक फूड पर पाबंदी

यूजीसी ने इस संबंध में मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर सख्ती से अमल करने को कहा है। विवि और कालेजों में जंक फूड की बिक्री पर यह प्रतिबंध नवंबर 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक निर्देश के बाद लगाया गया था।

फास्ट फूड में नमक, शक्कर और मैदा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसके चलते विद्यार्थियों में मोटापा और अन्य बीमारियों का प्रमाण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जिसका असर विद्यार्थियों की शारिरिक व मानसिक क्षमता पर पड़ रहा है।

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में जंक फूड बेचने पर पाबंदी का निर्णय लिया गया है। स्कूलों के कैंटीन में जंक फूड पर प्रतिबंध लाने की जिम्मेदारी स्कूल के मुख्याध्यापक की होगी।

यह भी पढ़ें: वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का 94 साल की उम्र में निधन, पत्रकारिता ने खोया अपना अभिभावक

स्कूलों के सभी प्रमुखों को यह निर्णय पर गौर फरमाना होगा। ऐसा स्कूल शिक्षण विभाग के परिपत्रक में आदेश निकाला गया है।

क्या रहेगा बैन:

अब से स्कूलों में चिप्स, शरबत, बर्फ का गोला, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री व अन्य जंक फूड पूरी तरह से बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।

इनको बेचने की है अनुमति:

गेंहू की रोटी, पराठा, राईस, सब्जी, पुलाव, गेंहू का हलवा, राजमा, कढी भात, गेंहू का उपमा, अंडे, इडली-वडा सांभर, खीर और हरी सब्जियों के सैंडविच स्कूल कैंटीनों में बेचने की अनुमति है।

LIVE TV