दुष्कर्म आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की अदालत ने एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया है। मामले में मारपीट और धमकी देने के मामले में भी क्रमश: एक वर्ष व तीन वर्ष की सजा के साथ पांच-पांच सौ रुपये की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अप्रैल 2014 में जिले के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में सगे भाई निहाला और जीतलाल मड़हे में सो रही विवाहिता को जबरन उठाकर ले गए और विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। विवाहिता को मारापीटा गया और कहीं भी शिकायत करने पर अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी। इस मामले में विवाहिता के आरोप पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल किया।

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इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सगे दोनो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मारपीट किए जाने के मामले में एक-एक वर्ष और पांच-पांच सौ अर्थदंड, धमकी देने के मामले में तीन तीन वर्ष एंव पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड सुनाया है। सभी मामलों में अर्थदंड न किए जाने पर अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है। जिसमें रेप के मामले में दो दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस फैसले के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है।

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