बुजुर्ग को दिया धक्का, अब होगी पांच साल की कैद!

 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 66 वर्षीय  बुजुर्ग को धक्का देने की वजह से 37साल के व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है।

पांच साल की सजा

अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि नौ मार्च 2017 को बुजुर्ग पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल के बाहर अपने बेटे के साथ खड़ा था कि उसी वक्त आरोपी उससे 500 रुपए छीनने के लिए आया और दोनों के बीच हुई धक्का-मुक्की में उसने बुजुर्ग पर ईंट से प्रहार किया और उसे नाले में धक्का दे दिया। जिसके बाद उपचार के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

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बता दें कि अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश सतिन्दर कुमार गौतम ने 37 वर्षीय रमन को भादंसं की धारा 304 (2) (गैर इरादतन हत्या) के तहत जेल की सजा सुनाई और साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमलावर का उद्देश्य हत्या करना नहीं था। लेकिन वह जानता था कि उसकी इस हरकत से पीड़ित की जान जा सकती है।

अदालत ने कहा कि इस घटना में बुजुर्ग को जो चोटें आईं, वे उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए काफी थीं, क्योंकि वह पहले ही कई बीमारियों से जूझ रहा था और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

साभार: फर्स्ट पोस्ट

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