संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी..
यूपी के संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले पर निचली अदालत फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी. साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है.
यूपी के संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले पर निचली अदालत फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही आगे कोई कार्रवाई हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इस मामले में निचली अदालत तब तक कुछ कार्यवाही नहीं कर सकेगी, जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती. संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वह उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। पीठ ने कहा कि यह मामला उचित मंच पर उठाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है।
संभल की निचली अदालत ने 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद का सर्वे किया. 24 नवंबर को सर्वे के दौरान यहां हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी. निचली अदालत को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए.
बता दे की अब मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेगी ,तीन दिन के भीतर ही इस पर सुनवाई शुरू होगी. हाईकोर्ट के आदेश पर ही निचली अदालत की कार्यवाही तय होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ़ कहा है कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना निचली अदालत कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अभी मस्जिद कमेटी की याचिका का निपटारा नहीं किया है. फिलहाल अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही रहेगा. इस याचिका पर 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।