Supreme Court ने EWS-OBC आरक्षण के आधार पर NEET-PG काउंसलिंग की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा ईडब्ल्यूएस/ओबीसी आरक्षण (NEET-PG Counselling on EWS/OBC reservation) के आधार पर 2021-2022 के लिए NEET-PG काउंसलिंग की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंडों के अनुसार NEET-PG Counselling शुरू करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की अनुमति दी है क्योंकि अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के लिए सभी मेडिकल सीटों के लिए एनईईटी में प्रवेश के मौजूदा मानदंड दिए गए हैं। सीटों में। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि NEET-PG के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए EWS मानदंड पहले की अधिसूचना के अनुसार होंगे और भविष्य में इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपये के आय मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर होगी।