जेपी एसोसिएट्स को ‘सुप्रीम’ झटका, निदेशकों की संपत्ति जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली। जेपी एसोसिएट्स को करारा झटका देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निदेशकों की संपत्ति को बेचने का आदेश दिया. जेपी एसोसिएट्स पर निवेशकों के पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने और समय पर फ्लैट आवंटित नहीं करने का आरोप है.
जेपी एसोसिएट्स को झटका
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यी बेंच ने यह आदेश दिया है. इसके तहत कोर्ट ने जेपी के 13 निदेशकों की निजी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जेपी की ओर से जमा कराई गई 275 करोड़ रुपए की धनराशि को भी स्वीकार कर लिया है.
योगी की जनसभा में जबरन उतारा गया मुस्लिम महिला का बुर्का
निवेशकों की पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने और समय पर फ्लैट का आवंटन नहीं कारने का आरोप झेल रही जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ तमाम उपभोक्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया.
जन्मदिन खास: 76 के हुए नेता जी, जानिए सख्त से मुलायम बनने तक का सफ़र
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सभी निदेशक अग्रिम आदेश तक अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी रखी है, कोर्ट ने इस दिन सभी 13 निदेशकों को पेश होने को कहा है.