हाई कोर्ट ने फैसला रखा बरकरार, शशिकला के पति को टैक्स चोरी के मामले में 2 साल की कैद

मद्रास हाई कोर्टचेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व एआईएडीएमके नेता वीके शशिकला के पति एम नटराजन को लग्जरी कार के आयात के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है।

सीबीआई के मुताबिक नटराजन, उनके भतीजे योगेश बालाकृष्णन, वी भास्करन और सुजारिता सुंदरराजन ने कार की असली इनवॉइस से छेड़छाड़ कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 1993 कर दी थी। ट्रांसफर ऑफ़ रेजिडेंस के तहत कार को मंजूरी मिली, जिससे राजकोष को कम लेवी और पेनाल्टी के रूप में 1.06 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा।

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टीओआई के मुताबिक साल 1994 में नटराजन और उनके तीन सहयोगियों ने टोयोटा लेक्सस कार को इंपोर्ट कराया था, जिसे वह 1993 का मॉडल बताकर इस्तेमाल कर रहे थे।

बता दें साल 2010 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीँ फैसले को चुनौती देते हुए नटराजन ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

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अब सात वर्ष बाद शुक्रवार को याचिका जस्टिस जी जयाचंद्रन के सामने आई तो उन्होंने नटराजन की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

बता दें सीबीआई और ईडी ने चार लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया था।

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