Loan ऐप के मनमाना वसूली पर लगेगी लगाम, RBI करने जा रही है नई पॉलिसी लॉन्च
(अराधना)
टेक्नोलॉजी के इस दौर में लगभग प्रत्येक काम डिजिटल रूप से होने लगे है। कई ऐप(App) ऐसे है जिनकी मदद से हम घर बैठे सारे काम कर सकते है। खाना ऑडर्र करने से लेकर लोन लेने तक का काम आप इन एप्स की मदद से घर बैठे आसानी से कर सकते है।
हमारे पास कई ऐसे ऐप उपलब्ध है जो ग्राहकों को मिनटों में लोन (Loan) देने का काम करते हैं, लेकिन बाद में मनमाना वसूली करते है। कई बार इसके चलते ग्राहको को परेशानी झेलनी पड़ती है। आरबीआई के पास ऐसे मामलों की शिकायते आती रहती है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) एक नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिससे डिजिटल लेंडिंग से जुड़े इन ऐप और उनकी मनमानी को रोका जा सकता है।
आरबीआई के गवर्नर ने दी जानकारी
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक की थी। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी गाइडलाइंस आने वाले दो महीने के भीतर जारी हो जाएंगी। इससे फटाफट लोन देकर मनमाना वसूली करने वाली कंपनियों पर अंकुश लगेगा। शक्तिकांत दास ने बताया कि डिजिटल लेंडिंग पर मिली सिफारिशों के परीक्षण का काम पूरा हो चुका है। और जल्दी ही इस पर आंतरिक चर्चा कर गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाएगा।
BNPL पर भी लागू होंगी आरबीआई की गाइडलाइंस
डिजिटल लेंडिंग को लेकर RBI की नई गाइडलाइंस BNPL पर भी लागू होंगी। आरबीआई के अनुसार, सिर्फ सत्यापित फिनटेक कंपनियों को ही लोन देने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिससे ग्राहकों पर मनमानी न हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई पॉलिसी के अंतर्गत बाय-नाउ-एंड-पे-लेटर सहित सभी फिनेटक कंपनियों को शामिल करना चाहती है। इस नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद सभी छोटे-छोटे एप जो लोन देने के बहाने मनमाना वसूली करती है, उनपर लगाम लगेगी। इसके साथ ही यह जारी दिशानिर्देश भारतपे और यूएनआई, कैपिटल फ्लोट, स्लाइस, जेस्टमनी, पेटीएम सहित बीएनपीएल के दिग्गजों पर भी लागू होंगी।