12 साल की रेप पीड़िता ने बेटे को दिया जन्म, कोर्ट ने नहीं दी थी अबॉर्शन की इजाज़त

रेप
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भोपाल। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से एक बेहद सवेदनशील खबर सामने आ रही है। यहां, दुनिया में हो रहे रेप जैसे जघन्य अपराध का शिकार हुई एक 12 साल की मासूम ने बेटे को जन्म दिया है। मामला खरगोन जिले के बरुड थाना क्षेत्र का है। मंगलवार रात जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. इंदिरा गुप्ता द्वारा बच्ची का प्रसव कराया गया। डॉ. इंदिरा ने कहा कि ‘‘बालिका का सिजेरियन पद्धति से प्रसव कराया गया। बच्‍चे का वजन 2.6 किलोग्राम है।’’

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स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. इंदिरा गुप्ता के मुताबिक़ जच्चा, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं और अस्पताल प्रबंधन ने नियमानुसार स्थानीय पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दे दी है ताकि अग्रिम जांच के लिए नवजात का डीएनए परीक्षण कराया जा सके।

उधर, पीड़िता के वकील राजेंद्र सिंह परमार ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता शिशु को अपनाने के लिए तैयार हैं और वह कुछ संस्थानों तथा व्यक्तियों से चर्चा कर रहे हैं, जो शिशु की कम से कम एक वर्ष की परवरिश का इंतजाम कर सकें।

जानकारी के लिए बता दें कि, 12 वर्षीय इस बच्ची ने 24 अगस्त 2017 को बरुड थाने में FIR दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक उसके 21 वर्षीय चचेरे भाई तथा इंजीनियरिंग छात्र द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने के चलते उसे गर्भ ठहर गया था। बालिका की शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

शिकायत दर्ज कराते समय पीड़िता को 20 हफ्ते से अधिक का गर्भ था तथा पीड़िता के पिता ने अगस्त माह में अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सामाजिक, आर्थिक और बालिका के जीवन के खतरे के मद्देनजर उसका गर्भपात कराने का निवेदन किया था। विभिन्न मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

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परमार ने कहा कि “निचली अदालत की इस निर्णय के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने सितम्बर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ में अपील की थी लेकिन न्यायालय ने पुनः पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के बाद प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर उसके गर्भपात की इजाजत न देते हुए विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भ को विकसित करने की सलाह दी थी”।

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