PM या CM ही कर सकेंगे IAS अधिकारियों का तबादला
एजेंसी/ नई दिल्ली : किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर का हक अब केवल राज्य के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री के पास है। आईएस अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए है।
इसके अनुसार, तय समय से पहले यदि अधिकारी का तबादला होता है, उसका अधिकार केवल पीएम या फिर सीएम को होगा। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने का मामला हमेशा उठता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार सिविल सर्विस डे के एक दिन पहले इसे लागू कर उन्हें अच्छा संदेश दिया है।
बता दे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी नौकरशाहों के साथ बैठक भी करने वाले है। इस मामले ने तबतूल पकड़ी थी, जब अशोक खेमका और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। इनका तबादला राजनीतिक कारणों से किया गया था।
इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारियों के तबादले के लिए नियम बनाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया। नए नियमानुसार, सभी राज्यों में तबादले को तय करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड होगा। इस बोर्ड के पास तय टर्म से पहले हुए तबादले के रिकॉर्ड होंगे। अधिकारी के तबादले से पहले लिखित कारण बताने होंगे।
हर साल 1 जनवरी को यह बोर्ड केंद्र सरकार को सभी बैठकों की रिपोर्ट सौंपेगा। उसे संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया जाएगा। पुराने नियमों के मुताबिक, सिविल सेवा बोर्ड को हर 3 महीने पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपकर ऐसे अधिकारियों के बारे में साफ-साफ बताना होता है, जिनका तबादला न्यूनतम टर्म पूरा होने से पहले किया गया। रिपोर्ट में अधिकारियों के तबादले की वजह का भी जिक्र करना होता है. सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता किसी राज्य के मुख्य सचिव करते हैं।