पाकिस्तान : पंजाब प्रांत में सिख विवाह अधिनियम पारित

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में बुधवार को ‘पंजाब सिख आनंद कराज विवाह अधिनियम 2017’ कानून सर्वसम्मति से पारित हो गया जिससे प्रांत में सिख विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है।

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कराज विवाह अधिनियम

समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार यह विधेयक प्रांतीय मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोरा ने 2017 में पेश किया था जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी।

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राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक लागू हो जाएगा।

कानून के अनुसार विवाह समारोह या ‘आनंद करज’ (सिख पुरुष और सिख महिला का बंधन) को सिख धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब में वर्णित धार्मिक रीतियों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

इसके बाद पंजाब प्रांत द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा वैधता पत्र जारी किया जाएगा।

सदन में विधेयक पेश करते समय अरोरा ने कहा कि कानून पास होने के बाद पाकिस्तान दुनिया का एक मात्र देश हो जाएगा जो सिख विवाह का पंजीकरण कराता है।

अब तक सिख विवाह के आंकड़े गुरुद्वारों द्वारा संभाले जाते थे।

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