“30 दिनों के अंदर दोषी आर्मी मैन को करें अरेस्ट, AFSPA तुरंत हटाएं”: नगा जनजाति समूह

नगालैंड के मोन ज़िले में पैरा स्पेशल फ़ोर्सेज़ द्वारा किए गए एक असफ़ल सैन्य ऑपरेशन में 14 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस असफ़ल सैन्य ऑपरेशन में मारे गए ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक नगा जनजाति से था। इस संबंध में नगा जनजाति ने सोमवार (06 दिसंबर) को संसद में अपनी मांगो से भरा एक 5-सूत्रीय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें यह मांग की गई है की, “राज्य में सेना और सुरक्षा बलों को दी गई विशेष शक्तियों को वापस लिया जाय और इस घटना के लिए ज़िम्मेदार सेना कर्मियों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई हो।”

निकाय ने यह मांग की है की-

  • “सक्षम जाँच एजेंसी के तहत तत्काल स्वतंत्र जाँच कमेटी का गठन किया जाए।”
  • “इस घटना की जाँच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) के दो सदस्य नगा नागरिक समाज से होने चाहिए।”
  • “घटना में शामिल सभी सैन्य कर्मियों पर देश के क़ानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।”
  • “सेना कर्मियों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई का विवरण 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाना चाहिए।”
  • “मोन ज़िले से असम राइफ़ल्स की तत्काल वापसी हो और पूरे पूर्वोत्तर भारत से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को निरस्त किया जाए।”

इस मामले पर अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि, “भारत सरकार घटना पर खेद व्यक्त करती है और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। एक SIT का गठन किया गया है और एक महीने में जाँच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।” इस घटना में शामिल सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यह अमित शाह ने स्पष्ट नहीं किया है। यह सदस्य AFSPA के तहत संरक्षित हैं।

नगालैंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) कई दशकों से लागू है। इस कानून के तहत सुरक्षा बल कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं और बिना किसी पूर्व वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ़्यू रियो और मेघालय में उनके समकक्ष कोनराड संगमा ने भी AFSPA को ख़त्म करने की मांग की है।

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