MP: हाईकोर्ट ने जमानत के लिए पीएम केयर फंड में दान के स्थानीय अदालत के फैसले को हटाया

मध्यप्रदेश। कोरोना वायरस से देश को लड़ने में मदद के लिए पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया जिसमें कई लोगों ने पूरे देश से दान किया. अब इसी को लेकर एक घटला सामने आ रही है जिसमें मध्यप्रदेश की उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा. एक स्थानीय अदालत के फैसले कि पीएम केयर्स फंड में दान देने की शर्त में बदलाव करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इसे हटा दिया है.

दरअसल स्थानीय अदलात ने दो याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए पीएम केयर्स फंड में 25,000 देने की शर्त लगाई थी। भोपाल निवासी फहद अहमद और हफीज एम हसीन ने स्थानीय अदालत के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी।

 

 

अहमद और हसीन पर आरोप था कि इन्होंने धार्मिक गतिविधियों को लेकर जारी सरकारी एडवाइजरी का उल्लंघन किया था। इनके खिलाफ आईपीसी और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला भोपाल के तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया था।

 

स्थानीय अदालत ने इन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन जमानत के साथ ही यह शर्त भी लगाई थी महामारी से लड़ने के लिए इन्हें पीएम केयर फंड में 25,000-25000 रुपये जमा करने होंगे। अदालत की शर्त को इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

 

LIVE TV