17 साल बाद हुआ इंसाफ… जो देता था जुर्म से सावधान रहने की हिदायत, उसी ने रंगे थे खुद की पत्नी के खून से हाथ
नई दिल्ली। देश में सबसे पहला क्राइम शो लाने और होस्ट करने वाले सुहैब इलियासी को आपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सुहैब को ये सजा दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सरकारी वकील ने फांसी की मांग की थी, लेकिन सुहैब के वकील ने कोर्ट में 3 फैसलों का उदाहरण देते हुए कम से कम सजा का अनुरोध किया।
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खबर के मुताबीक सुहैब के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुहैब मानसिक रूप से परेशान था इसलिए उसे मृत्युदंड न दिया जाए क्योंकि ये सजा दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही मिलती है।
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सुहैब के वकील ने 1992 के राजेंद्र प्रसाद केस का हवाला दिया और एक अमेरिकी कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। इसके अलावा कोर्ट में सुहैब ने एडिशनल सेशन जज एस.के.मल्होत्रा से कहा कि मैं निर्दोष हूं। इसके बाद जज ने 17 साल से चल रहे इस मुक़दमे में अपना फैसला सुना दिया।
गौरतलब है कि ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ की एंकरिंग के जरिये सुर्खियां बटोरने वाले सुहैब की पत्नी अंजू को 11 जनवरी, 2000 को घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया था। अंजू के शरीर पर चाकू के निशान थे। इसके बाद सुहैब के ससुराल वालों ने उसपर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुहैब को 28 मार्च, 2000 को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गाया था।