कुणाल कामरा ने शिंदे वीडियो पर दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख

अपनी याचिका में कामरा ने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा और व्यवसाय करने के अधिकार तथा जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने शो ‘नया भारत’ के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ‘देशद्रोही’ टिप्पणी करने को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई और अधिवक्ता अश्विन थूल द्वारा कामरा की याचिका सोमवार को शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अपनी याचिका में, कामराहास ने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत मिली 

इससे पहले, मार्च में, कॉमेडियन ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्राप्त की। गौरतलब है कि कामरा जो वर्तमान में तमिलनाडु में हैं, जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है, वह भी राज्य के स्थायी निवासी हैं। 

इस बीच, कुणाल कामरा तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं।

उनके शो के दौरान क्या हुआ? 

कामरा ने अपने शो में, जिसे बाद में उन्होंने यूट्यूब पर पोस्ट किया, फिल्म “दिल तो पागल है” के एक हिंदी गीत के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हुए शिंदे पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने उन्हें “गद्दार” कहा।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और 356(2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की। 

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