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आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट से झटका, नाबालिग दुष्कर्म में उम्रकैद की सजा बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें गैंगरेप (सामूहिक दुष्कर्म) के आरोप से बरी कर दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच (जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित) ने आसाराम समेत तीनों आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आसाराम को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

मुख्य बातें:

  • गैंगरेप के आरोप से मिली राहत
  • बाकी गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि और सजा यथावत
  • आसाराम फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं, अब सरेंडर करना होगा

सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को कुछ धाराओं में आंशिक राहत मिली है।

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