
CJP के प्रदर्शनकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले और अन्य आरोपों के संबंध में इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर 15 सितंबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कार्यवाही के दौरान, भारद्वाज के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को “कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों” के बाद गिरफ्तार किया गया था और दरअसल इस मामले के शिकायतकर्ता ने जून में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारद्वाज पर हमला किया था, जैसा कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है। भारद्वाज को 7 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या भारद्वाज ने घटना के समय जातिवादी टिप्पणी का प्रयोग किया था। शहर पुलिस ने बताया कि जब पहली बार शिकायत दर्ज की गई थी, तब जातिवादी टिप्पणी का कोई जिक्र नहीं था; बाद में, जब दोबारा बयान दर्ज किया गया, तब जातिवादी टिप्पणी का जिक्र हुआ, और इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया गया। भारद्वाज के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 23 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद 27 जून को भारद्वाज को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया था।




