हावड़ा में रामनवमी जुलूस के लिए हिंदू संगठनों को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिली..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न हिंदू संगठनों को हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है , जिसमे कुछ शर्ते है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न हिंदू संगठनों को हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रामनवमी जुलूस निकाल सकते हैं और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने जुलूस में धातु से बने किसी भी हथियार के प्रदर्शन या इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर धार्मिक प्रतीक जैसे तलवार और त्रिशूल दिखाए जाते हैं तो वे पीवीसी से बने होने चाहिए, धातु से नहीं।
अदालत के आदेश के अनुसार, रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और प्रतिभागी जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान तक मार्च करेंगे। दोनों संगठन अपने-अपने जुलूस में 500-500 प्रतिभागी रख सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक अपना जुलूस निकालेगी और विश्व हिंदू परिषद दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अपना जुलूस निकालेगी। कोर्ट ने दोनों रैलियों के लिए रूट भी तय कर दिए हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने संगठनों से यह भी कहा है कि वे प्रतिभागियों के नाम (उनकी आईडी के साथ) पुलिस के पास दर्ज करवाएं।