कंटेनमेंट जोन में सभा की अनुमति नहीं, नई गाइडलाइंस हुई जारी, इसपर लगी सख्त पाबंदी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आगामी त्योहारों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। मंत्रालय की द्वारा जारी की गईं नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों और 5 फीसदी (पॉजिटिविटी रेट) से अधिक मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिलों में कोई सामूहिक सभा की अनुमति नहीं होगी। वहीं 5 फीसदी और उससे कम संक्रमण दर वाले जिलों में पूर्व अनुमति और सीमित लोगों (स्थानीय संदर्भ के अनुसार) के साथ सभा की अनुमति दी जाएगी।

Sri Lanka ends Covid lockdown after 40 days; some restrictions remain |  World News,The Indian Express

इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों में साप्ताहिक मामले की संक्रमण दर के आधार पर छूट और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य किसी भी प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में प्रतिदिन संक्रमण के मामलों की बारीकी से निगरानी करेंगे और इसके अनुसार प्रतिबंध और COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे।

दिशा-निर्देश के मुताबिक, सभाओं/जुलूसों में भाग लेने के लिए अनुमत लोगों की संख्या का कड़ाई से पालन हो। साथ ही पूजा स्थलों पर अलग प्रवेश और निकास बिंदु और सामान्य प्रार्थना चटाई का उपयोग, “प्रसाद”, पवित्र जल के छिड़काव आदि से बचा जाना चाहिए। देश भर में कोविड-19 सुरक्षा नियमों के साथ गुरुवार को 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हुई।

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