HC ने दी केंद्र को ट्विटर के खिलाफ कार्यवाही करने की छूट

ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को छूट दे दी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बड़ा बयान दिया है जो एक तरफ केंद्र को और शक्ति प्रदान कर सकता है। वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

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कोर्ट ने कहा अगर ट्विटर आईटी नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही मामला 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। ट्विटर अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेगा।

सुनवाई के दौरान ट्विटर ने जोर देकर कहा कि उनकी तरफ से अंतरिम अधिकारी(RGO) की नियुक्ति कर दी है, पर स्थाई के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि अभी भी ट्विटर की तरफ से सिर्फ तीन अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई है। ट्विटर अपने तर्क में सिर्फ इतना कह पाया कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त किया है। इस संबंध में MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को भी जानकारी दी है।

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