निर्यातकों को रिफंड के लिए जीएसटी-नेटवर्क की नई सुविधा

वस्तु एवं सेवा करनई दिल्ली| वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की ओर से रविवार को कहा गया कि निर्यातकों की सुविधा के लिए जीएसटीआर-1 में युटिलिटी टेबल 6 ए शामिल किया गया है जिसका उपयोग कर वे रिटर्न का दावा कर सकते हैं। जीएसटीन की ओर से जारी एक बयान में इस आशय की जानकारी दी गई है।

जीएसटीआर-1 में युटिलिटी टेबल 6 ए में करदाता संबद्ध अवधि के लिए निर्यात से जुड़े आंकड़े दाखिल कर सकते हैं जिसके बाद जीएसटीआर 3 बी और जीएसटीआर-1 के 6 ए के प्रपत्र के तहत की गई घोषणा के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की जाती है।

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निर्यातकों की ओर से सीमा शुल्क अधिकारियों के पास दाखिल नौवहन बिल को भारत से निर्यात किए गए माल पर अदा किए गए एकीकृत कर रिफंड के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाता है।

निर्यातकों को राहत प्रदान करने को लेकर पिछले महीने सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह जुलाई और अगस्त महीने के लिए निर्यातकों को चेक के माध्यम से 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच रिफंड करेगी।

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जीएसटी परिषद ने बैठक के बाद यह फैसला लिया कि यह अंतरिम राहत होगी और दीर्घावधि उपाय के तौर पर सभी निर्यातकों को रिटर्न की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2018 से ई-वॉलेट दिया जाएगा।

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