राज्यपाल ने 7 विधेयकों को दी मंजूरी, जानें कौन से थे बिल?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शनिवार को विधानमंडल द्वारा पारित सात विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक भी शामिल है.

राज्यपाल

राज्यपाल ने विधेयकों को मंजूरी दी, उनमें राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2018, एवं उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग ओर निस्तारण का विनियमन)(संशोधन) विधेयक 2018 शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) विधेयक 2018 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों व कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंतरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश की विधिक प्रणाली को सुगम बनाने एवं सुधार लाने की ²ष्टि से वर्ष 1976 से पूर्व के स्थापित ऐसे 95 अधिनियमों को निरसित किया गया है जो वर्तमान में अप्रचलित एवं अनावश्यक हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 में संशोधन किया गया है। विधेयक द्वारा ऐसे अध्यापकों, जो शासनादेश दिनांक 7 अप्रैल 1998 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 29 मार्च 2011 को या उसके पूर्व सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्त हों और इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर कार्यरत हों और मानदेय प्राप्त कर रहे हों, की सेवाओं को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 की धारा 6 में संशोधन किया गया है।

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उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, नि:शुल्क परिवहन सुविधा और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में यथास्थिति उनकी पत्नी या पति को ये सुविधाएं अनुमन्य होंगी। मगर 2016 के अधिनियम के पूर्व जिन लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु हुई थी उनके उत्तराधिकारी पत्नी या पति को ये सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही थीं।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा 2016 के अधिनियम के पूर्व जिन लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु हुई थी उनके उत्तराधिकारियों को भी सम्मान राशि नि:शुल्क परिवहन सुविधा और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य की गई है।

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उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2018 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के नियंत्रण, भंडारण, श्रेणीकरण, कीमत और उसकी आपूर्ति एवं वितरण के लिए अधिनियमित किए गए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 की कतिपय धाराओं में संशोधन कर आर्थिक दंड की धनराशि में वृद्धि की गई है तथा अवैध शीरा तथा ऐसे पात्र या पैकेज जिसमें शीरा रखा गया हो, को ले जाने में प्रयुक्त कोई पशु, गाड़ी, जलयान, कंटेनर या वाहन को जब्त करने का प्राविधान किया गया है।

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