

पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको पेंशन स्लिप का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने उन बैंकों को फटकार लगाई है, जिन्होंने पेंशन से जुड़े खास नियमों का उल्लंघन किया है। जैसे कि पेंशनभोगियों की पेंशन खाते में आने के बाद उन्हें पेंशन स्लिप नहीं दी जाती है।
गौरतलब है कि इस साल जून में केंद्र सरकार ने बैंकों को आदेश दिया था कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए दें। लेकिन बैंकों ने इस आदेश की अनदेखी करी। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन बैंकों की क्लास लगा दी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीनियर AO सतीश कुमार गर्ग ने बताया कि सरकारी आदेश के बावजूद पेंशन वितरण बैंकों ने पेंशन स्लिप जारी करने मेंकोताही की है। और तो और पेसनीव भुगतान के बाद पेंशनभोगियों के पास न तो कोई मैसेज आया न कोई ईमेल। ये एक ज़रूरी आदेश था जिसको गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि व्हाट्सप्प के ज़रिये भी ये मैसेज पहुँचाया जा सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि पेंशन स्लिप हर महीने जारी होगी और उसमें मंथली पेंशन की रकम, टैक्स कटौती आदि जानकारी होगी। बैंकों को पता होना चाहिए कि यह नियम ‘Roles and Responsibilities of Home Branches’ के तहत आता है। Family Pension के मामले में भी इस नियम का पालन होना चाहिए।