
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक पेश किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक पेश किया। संशोधित आयकर विधेयक में भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं। प्रवर समिति ने आयकर विधेयक पर 285 सुझाव दिए थे। इससे पहले शुक्रवार को सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया था, जिसे मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।
इस संशोधित विधेयक में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। ये कदम सरकार द्वारा पिछले हफ्ते आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसे 13 फरवरी को पेश किया गया था। नया आयकर विधेयक पास होने के बाद अधिनियम बन जाएगा, जो करीब 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, “नए आयकर विधेयक के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सही विधायी अर्थ बताने के लिए शामिल करना जरूरी है। प्रारूपण की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी बदलावों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि भ्रम से बचने के लिए पहले वाले विधेयक को वापस ले लिया गया था और ये नया मसौदा 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के आधार के रूप में काम करेगा।