

कोविड-19 के दौर में लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि गुरुवार को हुई नई घोषणा के मुताबिक, अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे। इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि, “कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें।” मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि, “इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।”
बता दें कि इससे पहले सभी मोटर व्हीकल दस्तावेजों को रिन्यु कराने की अंतिम तारीख 1 फरवरी, 2021 थी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सर्कुलर जारी कर इस आदेश को लागू कराने को कहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।