कोरोना से होने वाली मौतों को माना जाएगा ‘कोविड डेथ’, केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफनामा

केंद्र सरकार की तरफ से ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि टेस्टिंग की तिथि या कोविड-19 मामले में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित तारीख से 30 दिनों के अंदर होने वाली मौतों को कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए केंद्र की तरफ से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने कोरोना से होने वाली मौतों के लिए “आधिकारिक दस्तावेज” जारी किए जाएंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगो के नाम डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में केंद्र को फटकार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र की तरफ ये हलफनामा कोर्ट को सौंपा गया है। दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई कोविड -19 मरीज, अस्पताल या इन-पेशेंट सुविधा में 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो उसे ‘कोविड -19 की मृत्यु’ के रूप में माना जाएगा। वहीं, हलफनामे में गया है कि अगर कोई कोरोना का मरीज़ ने आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना से जान गंवाई हो तो उसे इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

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