
विकासनगर। नकली नोट बनाने व इसको बज़ार में चलाना जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। कुछ इसी तरह का जुर्म कर बैठी हरिद्वार की एक महिला, जिसके पास से पुलिस को नकली नोट बरामद हुए। पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई इस महिला को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी विकासनगर की अदालत ने नकली नोट रखने के लिए दोषी पाया।
दोषी महिला को अदालत ने 4 साल की सख्त कारावास और 25 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद उस दोषी महिला को तत्काल ही न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। किसी मुखबिर द्वारा सहसपुर पुलिस को सूचना मिली कि चानचक लक्ष्मीपुर में एक महिला खड़ी है जिसके पास नकली नोट हैं।
सूचना पाते ही एसओ सूर्यभूषण सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में गई महिला कांस्टेबल ने आरोपी महिला की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के पास एक एक हज़ार रुपये के 90 नोट पाये गए। सभी नोट जांच के दौरान नकली नोट निकले। महिला के खिलाफ पुलिस ने कई आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
जांच में पता चला कि आरोपी महिला शीला जो कि सुरेश कुमार उर्फ हुक्मचंद निवासी हनुमान नगर जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार की पत्नी है। जो नकली नोटों को मुजफ्फरनगर की किसी पार्टी से लेकर आई थी। जिसे सहसपुर क्षेत्र में किसी व्यक्ति के हाथ चालीस हजार रुपये में बेचना था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किये गए।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश बहुगुणा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के साक्ष्यों, पेश किये गये गवाहों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त शीला को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कठोर कारावास के अलावा पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिला को जेल भेज दिया गया है