अयोध्या बलात्कार मामले के आरोपी मोईद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पीएनबी के भदरसा अधिकारी ने मोईद खान के खिलाफ बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में पूराकलंदर थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खान ने अब ध्वस्त हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर पंजाब नेशनल बैंक को एक हॉल और एक कमरा किराए पर दिया।

सपा नेता मोईद खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के भदरसा इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मुख्य आरोपी के तौर पर हिरासत में लिए जाने के महीनों बाद उनके खिलाफ जालसाजी का एक और मामला दर्ज किया गया है।

पीएनबी के भदरसा अधिकारी ने मोईद खान के खिलाफ बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में पूराकलंदर थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खान ने अब ध्वस्त हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर पंजाब नेशनल बैंक को एक हॉल और एक कमरा किराए पर दिया।

सपा नेता मोईद खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के भदरसा इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मुख्य आरोपी के तौर पर हिरासत में लिए जाने के महीनों बाद उनके खिलाफ जालसाजी का एक और मामला दर्ज किया गया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएनबी की भदरसा शाखा के प्रबंधक ने मोईद खान के खिलाफ बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में पूराकलंदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि खान ने अब ध्वस्त हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर पंजाब नेशनल बैंक को एक हॉल और एक कमरा किराए पर दिया।शिकायतकर्ता ने कहा, “बैंक को इसकी जानकारी तब हुई जब अधिकारियों ने नोटिस जारी किया। बैंक के स्थानांतरण के कारण पीएनबी को नुकसान उठाना पड़ा।”

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ बैंक की एक शाखा थी, मोईद खान के स्वामित्व में था। हालाँकि, अधिकारियों द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि यह अवैध रूप से निर्मित है, इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। अयोध्या जिला प्रशासन ने कहा कि यह पता चलने के बाद कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक तिहाई हिस्सा सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, इमारत को ध्वस्त कर दिया गया।

सपा नेता मोईद खान का डीएनए नमूना भ्रूण से मेल नहीं खाता

उत्तर प्रदेश के भदरसा में 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में चल रही जांच से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मोईद खान की डीएनए रिपोर्ट पीड़िता द्वारा गर्भपात कराए गए भ्रूण से मेल नहीं खाती। हालांकि, खान के नौकर राजू का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मेल खाता है।रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय की है। इस बीच, खान ने दलील दी है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है।

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