‘किंगमेकर’ की सजा का भाजपा ने किया स्वागत, आरजेडी ने कहा, ‘फंसाया गया’

पटना। चारा घोटाले के एक मामले में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रांची स्थित विशेष अदालत द्वारा पांच साल की सजा सुनाए जाने का भाजपा और जद (यू) ने स्वागत किया है। वहीं, राजद ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की बात कहते हुए कहा कि लालू को इस मामले में फंसाया गया है।

बिहार के उप मुख्यमंत्री व इस मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक सुशील कुमार मोदी ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लालू के फंसाए जाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अदालत के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए।

लालू यादव

उन्होंने कहा कि जिन तीन मामलों में लालू को सजा हुई है, उन तीनों के न्यायाधीश अलग-अलग थे। ऐसे भी यह जिस समय का मामला था उस समय बिहार के राज्यपाल ए़ आऱ किदवई थे, जिन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत की थी। उस समय केंद्र में एच़ डी़ देवगौड़ा की सरकार थी।

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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने बतौर बिहार के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद और उसकी गरिमा का दुरुपयोग किया।

उन्होंने कहा कि राजद के लोगों को अगर चारा घोटाले में कोई साजिश नजर आती है तो वे कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) में शामिल दलों से सवाल पूछें।

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भले ही अदालत द्वारा लालू यादव को दोषी करार दिया गया हो, परंतु बिहार की जनता आज भी लालू को ‘हीरो’ मानती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें (लालू) को फंसाया गया है।

उन्होंने कहा, “हम इस मामले को आगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय में लेकर जाएंगे।” तेजस्वी ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर लालू जी को फंसाया है। इन लोगों का ‘टारगेट’ लालू यादव हैं।

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जद (यू) के वरिष्ठ नेता क़े सी़ त्यागी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत का कोई भी फैसला हमें स्वीकार है। उन्होंने कहा कि जिसने भी सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया और उसका खुलासा हुआ, तभी तो सजा मिल रही है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को लालू प्रसाद को चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है, जिसमें लालू प्रसाद को सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद पहले से ही चारा घोटाले के ही एक मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में साढ़े तीन साल कारावास की सजा काट रहे हैं।

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