आदर्श घोटाला : पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण को बड़ी राहत, नहीं चलेगा मुकदमा

अशोक चव्हाणमुंबई। आदर्श सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदर्श घोटाले में चव्हाण पर मुकदमा चलाने के राज्यपाल सी.वी. राव के आदेश पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) चव्हाण के खिलाफ कोई भी ताजा सबूत पेश करने में असफल रही जबकि वह राज्यपाल से चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रही थी।

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फरवरी 2016 में राज्यपाल राव ने आदर्श सोसायटी घोटाले में आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और शक्तियों के दुरुपयोग सहित विभिन्न आरोपों में चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि राज्य के पूर्ववर्ती राज्यपाल के. शंकरनारायणन ने 2013 में चव्हाण पर मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी लेकिन तीन साल बाद राव ने इसे मंजूरी दे दी।

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आदर्श घोटाला उजागर होने के बाद चव्हाण ने नवंबर 2010 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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