बड़ी खबर: उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी।


अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को मामले में 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया है, जबकि सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है।

उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है, विशेष अदालत ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है।