आधार से बैंक और मोबाइल लिंक कराने के लिए कंपनियां बताएं आखिरी तारीख : सुप्रीम कोर्ट

बैंकों और मोबाइल फोननई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बैंकों और मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों से कहा कि वे खातों और मोबाइल फोन नंबर से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बारे में अपने उपभोक्ताओं को जानकारी दे।

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न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि न्यायालय को पता चला है कि बैंक और मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बगैर मोबाइल उपभोक्ताओं और खाताधारकों पर संदेशों की बौछार कर रही हैं।

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न्यायालय को बताया गया कि बैंक खातों से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइन फोन से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि छह फरवरी है। केंद्र की ओर से AG ने कहा कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए आखरी तारीख 31 दिसम्बर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारिख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है।

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