डबल मर्डर केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित आठ बरी, तीन को उम्रकैद
मऊ। मऊ के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व साथी राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस डबल मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक मुख्तार अंसारी समेत आठ लोगों को बरी कर दिया है। इसी मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है।
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आपको बता दें कि मन्ना सिंह व साथी राजेश राय को 2009 में नगर कोतवाली क्षेत्र के यूनियन बैंक की शाखा के पास बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले मे हरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार समेत 11 पर केस दर्ज किया था।
आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान 22 गवाह में से 17 गवाह पेश किए गए। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने फैसला बुधवार को सुनाया।
इसमें मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पांडे, उमेश सिंह, संतोष सिंह अनुज कन्नौजिया, पंकज सिंह, उपेंद्र व रजनीश को बरी कर दिया। जबकि अमरेश कन्नोजिया, अरविंद यादव व जामवंत उर्फ राजू को सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे।
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बात दें कि खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले बाहुबली मुख़्तार अंसारी पर कई दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। वहीँ बाहुबली मुख़्तार अंसारी की तूती मऊ ही नहीं पूर्वांचल के कई जिलों में बोलती रही है।
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