सीएम रमन सिंह को बड़ी राहत, अगस्ता वेस्टलैंड केस सुप्रीम कोर्ट में खारिज
रायपुर: अगस्ता वेस्टलैंड यानी वायुसेना के लिए हेलिकॉप्टर की खरीद फरोख्त में हुई धांधली का सबसे चर्चित केस जिसमे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का नाम सामने आया था. कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड केस को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि मामले में जाँच के लिए तथ्य पर्याप्त नही हैं.
आपको बता दें छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह की पहचान एक साफ छवि वाले नेता की रही है जिसकी वजह से उनकी राजनीति से लोहा लेने में विपक्ष बेबस ही नजर आया है.
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सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर 3600 करोड़ रुपये के तीन वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के इस सौदे में रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है.
कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे को बड़ी राहत मिली है.
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पीठ ने पूछा था कि अभिषेक सिंह जो राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं उनकी इसमें रुचि क्यों थी? आपको हमें इस बारे में संतुष्ट करना है. जिस पर जेठमलानी ने जवाब दिया था कि आरोप निराधार कटाक्ष हैं.
कोर्ट ने कहा इस तरह के दावों के पक्ष में कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.
याचिका दायर करने वालों ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2008 में अभिषेक सिंह के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बैंक खाता खोला गया. एक अगस्त 2008 को सौदे में संलिप्त एक फर्म को घेरे में लिया गया जबकि जांच में किसी भी बैंक खाते और लिखित तौर पर अभिषेक सिंह की संलिप्तता को साबित नही किया जा सका.
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पिछले दिनों भारत सरकार को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर बेचने के 3600 करोड़ रुपए के सौदे में रिश्वत देने के आरोप से एयरोस्पेस कंपनी फिनमेक्कैनिका के पूर्व सीईओ ग्यूसेप ओरसी को दोषषमुक्त करार दिया गया है.
गौरतलब हो कि कि भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति के लिए फिनमेक्कैनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में अनुंबध खत्म कर दिया है.
निविदा की शर्तों के उल्लंघन और सौदा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की ओर से घूस देने के आरोपों पर यह अनुबंध रद किया गया था.