सिर्फ ई-वीज़ा पर ही भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक, पहले के वीज़ा रद्द

भारत द्वारा अफगानों के लिए ई-इमरजेंसी वीज़ा पेश किए जाने के एक सप्ताह बाद, अब केंद्र गृह मंत्रालय ने अफ़ग़ानी लोगों के लिए ई-वीज़ा अनिवार्य कर दिया है जो युद्धग्रस्त देश से भारत की यात्रा करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जारी किए गए अन्य सभी वीज़ा अमान्य हैं। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, आदि अब अवैध हो गए हैं। 

Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान से आने वालों का जल्द बनेगा वीजा, भारत ने  इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई कैटेगरी किया ऐलान - The Financial Express

अधिकारियों ने कहा कि वीजा रद्द करने का यह फैसला उन खबरों के बाद लिया गया है कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया, “अगर ये पासपोर्ट गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो इनका दुरुपयोग किया जा सकता है।”

बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन दे सकते हैं।

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