उत्तर प्रदेश

मेरठ ब्लू ड्रम केस: कोर्ट ने आरोपी मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी पाया

मेरठ के सनसनीखेज “नीले ड्रम” हत्याकांड में , उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को 2025 में मुस्कान के पति, सौरभ राजपूत, जो एक मर्चेंट नेवी अधिकारी थे, की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। सौरभ राजपूत के क्षत-विक्षत शरीर को मेरठ में सीमेंट से भरे एक नीले प्लास्टिक के ड्रम के अंदर छिपा दिया गया था, इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। लगभग 13 महीने की अदालती कार्यवाही, करीब 126 सुनवाई और 22 से अधिक गवाहों के बयानों के बाद यह फैसला आया। दोनों आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

जेल सूत्रों के मुताबिक, फैसले से पहले मुस्कान पिछले तीन दिनों से जेल में प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान कर रही थी। वहीं, साहिल ने कथित तौर पर अन्य कैदियों से बातचीत करना बंद कर दिया था। उनके व्यवहार में यह बदलाव उस समय आया जब अदालत हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में अपना फैसला सुनाने वाली थी। फैसला सुनाने से पहले, न्यायाधीश ने मुस्कान को संबोधित किया और उनसे पूछा कि फैसले के दिन के बारे में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जज ने कहा”आज फैसले का दिन है। मुस्कान, तुम क्या सोचती हो? हमने अपना काम कर दिया है। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? आज फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। बताओ, तुम क्या सोचती हो?” । कुछ देर के विराम के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुनाया और मुस्कान और साहिल दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया।

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