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गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया

मोदी सरकार ने बुधवार को शाहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा, “यह समूह सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है, साथ ही युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाता है। भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, यह सिंडिकेट नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित करता है।

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने इससे पहले मुंबई में लगभग 30 युवकों को पकड़ा था, जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम थी और जो इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आए थे। भट्टी पर आरोप है कि उसने इन युवाओं की पहचान करने, उनका परीक्षण करने और धीरे-धीरे उन्हें भर्ती करने के लिए “गेमिंग मिशन” मॉडल का इस्तेमाल किया, उन्हें ऐसे कार्य सौंपे जो पहले तो हानिरहित प्रतीत होते थे, लेकिन बाद में उन्हें अधिक संवेदनशील कार्यों में बदलने का प्रयास किया जाता था।

युवाओं को शुरू में सरल, कार्य-आधारित असाइनमेंट दिए गए थे, जो एक ऑनलाइन गेम में स्तरों के समान थे, यह परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि क्या वे प्रश्न पूछे बिना निर्देशों का पालन करेंगे। पहले चरण के कार्यों में उन्हें सार्वजनिक स्थानों, सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों की तस्वीरें खींचने या छोटे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था, जिन्हें जानबूझकर नियमित गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया गया था ताकि संदेह पैदा न हो। आगे की जांच में पता चला कि मुंबई के उन 30 युवकों में से किसी ने भी इन निर्देशों का पालन नहीं किया।

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