
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने या इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उचित कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और उम्मीद जताई कि जरूरत पड़ने पर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये टिप्पणियां भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कीं, जिसमें कहा गया कि उनके पास यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि प्रस्तावित मार्च के दौरान कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई गंभीर घटना घटती है, तो याचिकाकर्ता तुरंत अदालत से संपर्क कर सकता है।
सीजेपी का 5 सितंबर को मार्च
CJP ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालने का फैसला किया है । उनका आरोप है कि केंद्र सरकार 25 जुलाई को संगठन से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसके चलते संगठन ने एक महीने से अधिक समय से चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। सरकार ने दिल्ली और भाजपा शासित अन्य राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने और परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देने पर सहमति जताई थी। हालांकि, CJP ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है।



