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बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल , 2017 के बाद से यह 17वीं पैरोल है

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी दो शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, को एक बार फिर 21 दिन की अस्थायी रिहाई दी गई है। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह उनकी 17वीं अस्थायी रिहाई है। राम रहीम मंगलवार तड़के हरियाणा के रोहतक स्थित उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल से बाहर निकले और इस छुट्टी के दौरान सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेंगे। यह रिहाई मई में दी गई 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद जेल लौटने के दो महीने से भी कम समय में हुई है। इस साल यह उनकी तीसरी अस्थायी रिहाई है। इससे पहले उन्हें जनवरी में 40 दिन की पैरोल और मई में 30 दिन की पैरोल मिली थी।

बलात्कार मामले में 20 साल की सजा

राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया। उनकी सजा के बाद पंचकुला और सिरसा में उनके अनुयायियों ने हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें फैसले के बाद हुई झड़पों में 40 से अधिक लोगों के गए थे। डेरा प्रमुख को अलग-अलग हत्या के मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाद में उन्हें 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या और पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया था।

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