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महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी

महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है ताकि डांस बारों को नियंत्रित करने वाले नियमों को और सख्त बनाया जा सके और संचालकों को कानूनी खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि प्रस्तावित बदलावों को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब यह चिंता जताई जा रही है कि कई डांस बार संचालक मौजूदा डांस बार कानून के तहत निर्धारित सख्त शर्तों से बचने के लिए अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं।

विधायी बदलावों की आवश्यकता बताते हुए फडणवीस ने कहा कि सरकार ने मौजूदा कानूनी ढांचे में कुछ कमियां पाई हैं जिनका कुछ प्रतिष्ठान दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मौजूदा कानून की खामी का फायदा उठाकर संचालक डांस बार कानून के बजाय किसी अन्य कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। हम एक संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत ही जारी किए जा सकें। वे खामियां ढूंढते रहते हैं और हम उन्हें दूर करते रहते हैं।

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