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सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के चंदे की चोरी के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है और निर्देश दिया कि अवकाश समाप्त होने के बाद इसे नियमित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त चंदे के कथित दुरुपयोग की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। इसमें अनुरोध किया गया था कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की जाए।

मामले की शीघ्र सुनवाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा, “फिलहाल इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।” इसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि अवकाश समाप्त होने के बाद याचिका को नियमित पीठ के समक्ष आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

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