सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज: सरकार ने शुरू की देशव्यापी योजना

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए देशव्यापी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। इसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति, प्रति हादसे में 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह इलाज हादसे के सात दिनों के भीतर नामित अस्पतालों में उपलब्ध होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, देश के किसी भी हिस्से में मोटर वाहन से होने वाले सड़क हादसे का शिकार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग या श्रेणी का हो, इस कैशलेस इलाज के लिए पात्र होगा। योजना के तहत पीड़ितों को नामित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक का इलाज सात दिनों तक मुफ्त मिलेगा। गैर-नामित अस्पतालों में केवल प्रारंभिक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) इस योजना को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी होगी, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। यह परिषद नामित अस्पतालों को जोड़ने, पीड़ितों के इलाज, अस्पतालों को भुगतान और अन्य संबंधित कार्यों के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से समन्वय करेगी।

केंद्र सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले 14 मार्च 2024 को इस योजना का पायलट कार्यक्रम शुरू किया था।

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