केरल: महिला को अपनी नाबालिग बेटियों से बलात्कार की इजाजत देने के लिए मिली इतने सालों की सजा

जानकारी के आधार पर यह घटना मार्च 2018 और सितंबर 2019 के बीच हुई। मानसिक रूप से बीमार पति को छोड़ने के बाद आरोपी अपने प्रेमी शिशुपालन के साथ रहती थी। इस अवधि के दौरान शिशुपालन अक्सर बच्चे के साथ गंभीर दुर्व्यवहार करता था।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत एक मामले में, केरल विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को एक महिला को 40 साल की कैद और ₹ 20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक़ बच्चे का गुप्तांग भी घायल हो गया। जब वह बच्चे को कई बार अपने घर लेकर आई तो उसने मां के सामने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता की ग्यारह वर्षीय बहन जब घर पहुंची तो उसने दुर्व्यवहार के बारे में बताया। इसके अलावा, शिशुपालन ने उन्हें धमकी दी थी, बच्चों ने जानकारी अपने तक ही रखी। बच्चे को अपने साथ लेकर बड़ी बहन घर से भाग गई और अपनी दादी के पास चली गई। दूसरों को घटना के बारे में बताने के बाद, दादी बच्चों को बाल गृह में ले गईं।

विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने एएनआई को बताया, “इस अपराध के लिए मां को 40 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपराध दो लड़कियों, आरोपी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार का है। उनका यौन और क्रूरतापूर्वक शोषण किया गया है।” आरोपी के प्रेमियों द्वारा। आरोपी का मूल पति मानसिक रोगी है। इस कारण वह बच्चों के साथ घर छोड़कर दो प्रेमियों के साथ रह रही थी।”

“पहले प्रेमी सिसुपालन ने लड़की के साथ तब बेरहमी से दुष्कर्म किया जब वह सात साल की थी और पहली कक्षा में पढ़ रही थी। उस समय पीड़िता ने आरोपी को पूरी घटना बताई थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उसने दूसरे प्रेमी को पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करने में मदद की।

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